इ-वे बिल FAQ हालिया ई-वे बिल विधेयक में आपकी मार्गदर्शिका
जैसा कि आप सभी को अवगत होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2018 को ई-वे बिल उत्पादन फॉर्म में कई बदलाव किए गए थे। फिर 12 नवंबर 2018 को, NIC द्वारा ई-वे बिल प्रक्रिया में कुछ सुधार प्रस्तावित किए गए, जो आखिरकार 16 नवंबर 2018 को लाइव हो गया। इस ब्लॉग में, हमने आपके लिए एक ई वे बिल FAQ सूची संकलित की है, जो आपके हालिया ई-वे बिल परिवर्तनों के बारे में आपकी एक-स्टॉप मार्गदर्शिका होगी।
आपका इ-वे बिल FAQ सूचि-12 प्रश्न
नीचे दिया गया एक ई वे बिल FAQ सूची है जिसमें शीर्ष 12 प्रश्न शामिल हैं:
Q1. अगर मेरे पास ‘ट्रांसपोर्टर आईडी’ नहीं है लेकिन ‘पार्ट-ए पर्ची’ दर्ज करना और उत्पन्न करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?
ई-वे बिल नियमों के मुताबिक यह संभव नहीं है। ‘पार्ट-ए पर्ची’ उत्पन्न करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से ‘ट्रांसपोर्टर आईडी’ दर्ज करना होगा, जो बदले में आपके ट्रांसपोर्टर को पार्ट-बी में प्रवेश करने में सक्षम करेगा।
Q2. अगर मैं ‘पार्ट-ए पर्ची’ उत्पन्न करना चाहता हूं और बाद में माल को परिवहन करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप ‘पार्ट-ए पर्ची’ उत्पन्न करना चाहते हैं और बाद में माल को परिवहन करना चाहते हैं, तो आपको अपने GSTIN को ‘ट्रांसपोर्टर आईडी’ के रूप में दर्ज करना होगा और ‘पार्ट-ए पर्ची’ उत्पन्न करना होगा। एक बार जब आप वाहन विवरण प्राप्त कर लेते हैं, तो आप ई-वे बिल मेनू के तहत प्रदान किए गए ‘भाग-बी / वाहन’ उप-विकल्प का उपयोग करके भाग-बी अपडेट कर सकते हैं और माल की आवाजाही शुरू कर सकते हैं।
Q3. ई वे बिल की वैधता कब बढ़ाएं?
या तो आप या आपका ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल की वैधता बढ़ा सकता है, यदि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति के कारण, वैधता अवधि के भीतर माल गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाई है:
- वाहन टूटने के कारण देरी
- प्राकृतिक आपदा
- पारगमन पर कानून और व्यवस्था का मुद्दा
- वाहन की दुर्घटना
- ट्रांस शिपमेंट देरी
आप या आपका ट्रांसपोर्टर मौजूदा ई-वे बिल वैधता के समाप्ति समय के 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद के बीच के समय में ई-वे बिल की वैधता बढ़ा सकता है।
Q4. यदि पिन कोड अमान्य के रूप में दिखाया गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया पिन कोड सिस्टम द्वारा अमान्य के रूप में दिखाया गया है, तो आपको पिन कोड दोबारा जांचना होगा। फिर भी, यदि पिन कोड आपके अनुसार मान्य है, तो आप ड्रॉपडाउन सूची से मैन्युअल रूप से राज्य का चयन कर सकते हैं और अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं।
Q5. क्या होता है यदि कुल चालान मूल्य आकलन योग्य मूल्य, कर मूल्य और अन्य मूल्यों के योग से मेल नहीं खाता है?
आदर्श रूप से, कुल चालान मूल्य आकलन योग्य मूल्य, कर मूल्य और अन्य मूल्यों के योग से मेल खाना चाहिए। INR 2.00 की भिन्नता होने पर भी सिस्टम इससे मेल खाता है, क्योंकि इस भिन्नता को दशमलव मानों के घूर्णन की देखभाल करने की अनुमति है। यदि कुल चालान मूल्य कर योग्य मूल्य, लागू कर और शुल्कों की कुल योग से अधिक है, तो सिस्टम आपको पॉप-अप संदेश के माध्यम से सूचित करेगा और आप ई-वे बिल बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन, यदि कुल चालान मूल्य कर योग्य मूल्य, लागू कर और शुल्कों की कुल योग से कम है, तो सिस्टम चालान मूल्य को सही किए बिना आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा।
Q6. यदि कुल चालान मूल्य INR 10 करोड़ से अधिक है तो एक संदेश क्यों भेजा जाता है?
कई उपयोगकर्ताओं ने इस स्थिति का सामना किया है, यही कारण है कि इस प्रश्न को ई-वे बिल FAQ सूचियों में शामिल किया गया है। ई-वे बिल सिस्टम में यह देखा गया है कि ई-वे बिलों में से कुछ कुल चालान मूल्य असामान्य होते है, जो ई-वे बिल विवरण उत्पन्न करते समय उपयोगकर्ता द्वारा जानबूझकर या अनजाने में दर्ज किए जा सकते थे। यदि आपके द्वारा बनाई गई प्रविष्टियां सही हैं, तो आप ई-वे बिल उपयोग जारी रख सकते हैं। यदि कोई गलती अनजाने में हुई है, तो आप ई-वे बिल को रद्द करके और दूसरे को उत्पन्न करने का एक सुधारात्मक उपाय ले सकते हैं। कुल चालान मूल्य दर्ज करने के समय प्रदर्शित पॉप-अप के अलावा, ई-वे बिल प्रविष्टि फॉर्म जमा करने के समय एक अतिरिक्त पॉप-अप प्रदर्शित किया जाएगा। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS भी भेजा जाता है, जो आपको सतर्क करता है कि एक ई-वे बिल जिसमें INR 10 करोड़ से अधिक का चालान मूल्य उत्पन्न हुआ है।
Q7. सामानों के विवरण दर्ज करते समय कर की दर का चयन करना अनिवार्य है?
नहीं, ई-वे बिल बनाने के दौरान कर दरों का चयन करना या टैक्स रकम दर्ज करना अनिवार्य नहीं है।
Q8. क्या होगा यदि इ-वे बिल पोर्टल पर मेरा GSTIN रद्द किया गया है, लेकिन GSTN सामान्य पोर्टल में सक्रिय है, और मैं ई-वे बिल बिल पोर्टल में लॉगिन करना चाहता हूं?
यदि आपका GSTIN ई-वे बिल सिस्टम में रद्द कर दिया गया है, लेकिन GSTN सामान्य पोर्टल में सक्रिय है, और आप ई-वे बिल को लॉगिन और जेनरेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले इ-वे बिल पोर्टल के होम पेज में करदाता खोज विकल्प पर जाना होगा। आपको फिर अपना GSTIN दर्ज करना होगा और सिस्टम आपके संबंधित GSTIN विवरण दिखाएगा, जो GSTN सामान्य पोर्टल में मौजूद है। यदि आपके GSTIN की स्थिति सक्रिय है, तो आप ई-वे बिल को लॉगिन और उत्पन्न कर सकते हैं।
Q9. मैंने GSTN सामान्य पोर्टल में अपने GST पंजीकरण विवरण में संशोधन किया है, लेकिन यह ई-वे बिल सिस्टम पर प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
ऐसे मामले में, आपको मुख्य मेनू में “अपडेट” विकल्प के तहत ” CP से मेरा GSTIN ” उप-विकल्प लॉगिन और उपयोग करना होगा।
Q10. मुझे बहु-वाहन विकल्प का उपयोग कब करना चाहिए?
जब आप या आपका ट्रांसपोर्टर ट्रांस्पिशन स्थान पर जाने के बाद, कई वाहनों में एक ई-वे बिल के माल को स्थानांतरित करना चाहता है – तो आप मुख्य मेनू में “ई-वे बिल” विकल्प के तहत प्रदान किए गए “मल्टी वाहन में बदलें” उप-विकल्प का उपयोग कर सकते हैं ।
Q11. मेरे अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पोर्टल में अपनी शाखा विवरण कैसे दर्ज कर सकते हैं?
यदि आपके ट्रांसपोर्टर के पास व्यवसाय के पंजीकृत स्थान के अलावा व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान हैं, तो वह अतिरिक्त स्थान संशोधित करने के लिए ई-वे बिल सिस्टम के मुख्य मेनू में “अपडेट” विकल्प के तहत “अतिरिक्त स्थान अपडेट करें” उप-विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
Q12. यदि माल कि हलनचलन बेच या लोटसमें कि जाती है तो, क्या किया जाना चाहिए?
इ-वे बिल FAQ सूचि में यह प्रश्न सबसे ज्यादा शामिल है । ई-वे बिल नियमों के अनुसार, आपको बैच या लॉट में स्थानांतरित होने वाली पूरी मात्रा के लिए कर चालान जारी करना होगा। फिर, आपको प्रत्येक बैच या लॉट के लिए डिलीवरी चालान तैयार करना होगा और उस बैच या लॉट के लिए संबंधित ई-वे बिल उत्पन्न करना होगा और डिलीवरी चालान, चालान की प्रतिलिपि और ई-वे बिल संख्या के साथ माल को ले जाना होगा। हालांकि, अंतिम बैच या लॉट में डिलीवरी चालान और ई-वे बिल संख्या के साथ मूल चालान भी होना चाहिए। ई-वे बिल सिस्टम पर, आपको इन प्रकार के बैचों और डिलीवरी चालान विवरणों के साथ ई-वे बिल बनाने के लिए SKD/CKD/ लॉट्स सारे उप-आपूर्ति प्रकार का चयन करने की आवश्यकता है।
आशा है कि इ-वे बिल FAQ सूचि आपको उपयोगी रही होगी, ई-वे बिल और GST पर अधिक अपडेट के लिए इस स्पेस को देखना जारी रखें।
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